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'सर्टिओरारी अधिकार क्षेत्र की सीमाएं': दिल्ली हाईकोर्ट ने परीक्षा टॉपर से कड़ी पूछताछ करने वाली पिछली बेंच के तरीके पर सवाल उठाए

'सर्टिओरारी अधिकार क्षेत्र की सीमाएं': दिल्ली हाईकोर्ट ने परीक्षा टॉपर से कड़ी पूछताछ करने वाली पिछली बेंच के तरीके पर सवाल उठाए Shahadat 3 Sept 2026 10:14 AM IST दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछली बेंच के उस तरीके पर सवाल उठाए, ज…

3 सितंबर 2026 को 06:29 am बजे
'सर्टिओरारी अधिकार क्षेत्र की सीमाएं': दिल्ली हाईकोर्ट ने परीक्षा टॉपर से कड़ी पूछताछ करने वाली पिछली बेंच के तरीके पर सवाल उठाए

सौजन्य से:- Live Law Hindi

'सर्टिओरारी अधिकार क्षेत्र की सीमाएं': दिल्ली हाईकोर्ट ने परीक्षा टॉपर से कड़ी पूछताछ करने वाली पिछली बेंच के तरीके पर सवाल उठाए

Shahadat

3 Sept 2026 10:14 AM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछली बेंच के उस तरीके पर सवाल उठाए, जिसमें उसने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR) में असिस्टेंट के पद पर भर्ती के लिए परीक्षा का परिणाम रोके जाने से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से कड़ी पूछताछ की थी।

जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस विनोद कुमार की डिवीजन बेंच ने कहा कि उसके सर्टिओरारी अधिकार क्षेत्र की सीमाएं ऐसी "पूछताछ वाली प्रक्रिया" की इजाज़त नहीं देती हैं।

कोर्ट ने गौर किया कि पिछली बेंच ने दिसंबर 2021 में उम्मीदवार से कुछ सवाल पूछे थे, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं, भारत के वित्त मंत्री कौन हैं, "वगैरह-वगैरह", और वह उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं थी।

इस पर कोर्ट ने कहा:

"पिछली बेंच के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए हमारी राय है कि हमारे सर्टिओरारी अधिकार क्षेत्र की सीमाएं हमें ऐसी कोई पूछताछ वाली प्रक्रिया करने की इजाज़त नहीं देती हैं।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि आम याचिकाकर्ता के मन में कोर्ट और कानूनी भाषा से भरे माहौल को लेकर अक्सर डर या घबराहट पैदा हो जाती है।

बेंच ने कहा कि पूरी संभावना है कि कोर्ट द्वारा कड़ी पूछताछ किए जाने पर याचिकाकर्ता अपना आपा खो दे और उन आसान सवालों का जवाब न दे पाए, जिनका जवाब वह शांत माहौल में आसानी से दे सकता था।

कोर्ट ने कहा,

"हालांकि हमें इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछली बेंच ईमानदारी से प्रतिवादी (याचिकाकर्ता) के बारे में खुद को संतुष्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमारी राय है कि हम इस रिट याचिका का फैसला कोर्ट द्वारा कड़ी पूछताछ के दौरान प्रतिवादी द्वारा दिए गए जवाबों के आधार पर नहीं कर सकते।"

बेंच ने ये टिप्पणियां ICAR द्वारा दायर एक याचिका खारिज करते हुए कीं। ICAR ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उसे संबंधित उम्मीदवार को पिछली तारीख से नियुक्त करने का निर्देश दिया गया। गड़बड़ी के आरोपों के आधार पर उसका परिणाम रोक दिया गया।

यह विवाद ICAR में असिस्टेंट के पद पर भर्ती के लिए एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा आयोजित असिस्टेंट ग्रेड परीक्षा, 2014 से शुरू हुआ था। याचिकाकर्ता चयन सूची में टॉपर था।

हालांकि, उसके खिलाफ शिकायत मिलने के बाद तीन कमेटियों ने बारी-बारी से मामले की जांच की और उसका परिणाम रोक दिया गया, जबकि अन्य उम्मीदवारों के परिणाम घोषित कर दिए गए। याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि ICAR ने जिस जानकारी के आधार पर उम्मीदवार का रिजल्ट रोका था, वह इसके लिए सही वजह नहीं थी।

कोर्ट ने देखा कि पहली कमिटी ने मुख्य रूप से "संभावना और शक" के आधार पर काम किया और कदाचार का कोई ठोस सबूत नहीं मिला था, जबकि बाकी दो कमिटियों ने तो रेस्पॉन्डेंट या उसके व्यवहार का खास तौर पर ज़िक्र तक नहीं किया।

कोर्ट ने यह भी देखा कि दूसरी और तीसरी कमिटी की रिपोर्ट में किसी पक्के कदाचार की पुष्टि नहीं हुई और कई मामलों में तो उम्मीदवारों को दोषमुक्त ही माना गया। कोर्ट ने कहा कि अहम निष्कर्ष केवल "अटकलबाजी, अनुमान और संभावना" के दायरे में ही है।

कोर्ट ने कहा,

"इन हालात में हमारे लिए सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवारों में से सिर्फ़ रेस्पॉन्डेंट का ही रिजल्ट रोका गया। हम इसके असली कारण का अंदाज़ा लगाना ज़रूरी नहीं समझते। बस इतना कहना काफ़ी है कि रेस्पॉन्डेंट का रिजल्ट रोककर उसके साथ अलग तरह का व्यवहार करने का कोई ठोस आधार नहीं है।"

कोर्ट ने यह भी देखा कि उम्मीदवार परीक्षा में टॉप पर रहा है और उसका रिजल्ट रोकने का "कोई भी उचित आधार" नहीं मिला।

ट्रिब्यूनल का आदेश सही ठहराते हुए कोर्ट ने कहा कि CAT ने उम्मीदवार को "क्लीन चिट" नहीं दी थी, बल्कि सिर्फ़ यह माना कि शक के आधार पर उसका रिजल्ट रोकना सही या कानूनी नहीं है, साथ ही ICAR को यह छूट भी दी कि अगर बाद में कोई ठोस सबूत मिलता है तो वह उसके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकता है।

आठ साल बीत जाने का ध्यान रखते हुए बेंच ने ट्रिब्यूनल के आदेश का आठ हफ़्ते के भीतर पालन करने का निर्देश दिया।

Title: INDIAN COUNCIL FOR AGRICULTURAL RESEARCH AND ANR v. MR. KRISHAN KUMAR PASI

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